Ranchi: कांके के पूर्व विधायक समरी लाल की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद अवमानना याचिका समाप्त (ड्रॉप) कर दिया. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. समरी लाल ने कास्ट स्क्रुटनिंग कमेटी की ओर से जारी पत्र को हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया था.
मामले में राज्य सरकार की और से बताया गया कि समरी लाल के मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश का अवहेलना नहीं किया गया है. समरी लाल के खिलाफ हाई कोर्ट में चली चुनाव याचिका खारिज हो चुकी है जिसमें उनके कास्ट से संबंधित मामला था. कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष देखते हुए अवमानना याचिका को ड्रॉप कर दिया. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद व अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पैरवी की.