Ranchi: झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली 2012 में संशोधन करते हुए नयी नियमावली लागू की गयी है. इसके तहत पुलिस उपाधीक्षक के मूल कोटि में प्रोन्नति आधारित नियुक्तियां पुलिस निरीक्षक, प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक, निरीक्षक सशस्त्र एवं परिवारी प्रवर की पंक्ति के पदाधिकारियों को उनकी मूल कोटि यथा पुलिस अवर निरीक्षक, प्रारक्ष पुलिस अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक सशस्त्र एवं परिवारी की संयुक्त वरीयता सूची से वरीयता-सह योग्यता के आधार पर वांछित कालवधि अभ्युक्तियों तथा आरोपों की स्थिति के आधार पर झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जायेगी.
राज्य पुलिस सेवा नियमावली में संशोधन, प्रमोशन के नियम में बदलाव
Posted on by Vikram
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