अब रांची में भी बनेगा नाइट स्ट्रीट मोबाइल फूड हब

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Ranchi : भारत सरकार के निर्देश के आलोक में Healthy & hygienic Street initiative के तहत नाइट स्ट्रीट मोबाइल फूड हब (Night street mobile food hub) का निमार्ण का प्रस्तावित है. इसके आलोक में SoP for Modernization of Food Street के अनुरूप रांची नगर निगम द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रस्ताव तैयार किया गया है:-

  1. Night street mobile food hub के लिए कचहरी रोड में जयपाल सिंह स्टेडियम के बाहर Night Street Mobile Food Hub के माध्यम से प्रथम चरण की शुरूआत की जाएगी.
  2. SUSV ( Support To Urban Street Vendor ) Street Vendor का चयन SUSV योजना के अतंर्गत चिन्हित वेंडर्स एवं PM SVANidhi के लाभान्वित वेंडर्स को उक्त योजना में शामिल किया जाएगा.
  3. चयनित स्थल जयपाल सिंह स्टेडियम के बाहर Night street mobile food hub के लिए आधारभूत संरचना निगम के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी. (जैसे- paving, safe drinking/ hand washing water supply, toilets, solid waste disposal facility, lighting, parking facilities etc.)

बता दें कि Night street mobile food hub Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk का आवेदन लेने की प्रक्रिया रांची नगर निगम द्वारा की जाएगी. आवेदन विहित प्रपत्र में (जो निगम द्वारा निःशुल्क करायी जाएगी ) प्राप्त किये जाएंगे.

आवेदक को इन सभी आवश्यक कागजात आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, जैसे आधार कार्ड, वैध निबंधन दस्तावेज (Owner Book, Food Cart Registration, PM SVANidhi Registration), Mobile Food Van/ Mobile Cart/Mobile Kiosk का फोटोग्राफ, Food Safety प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज इत्यादि. जिसके उपरांत Food Safety का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया वाले आवेदकों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु उचित समय दिया जाएगा. प्राप्त आवेदनों पर जांचों उपरांत स्थल निर्धारण करने पर आवश्यक निर्णय लेने हेतु चार सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया है जिसमे अपर प्रशासक, अध्यक्ष, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी (जिला रांची) ,सदस्य, सहायक प्रशासक (DAY-NULM),सदस्य, सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकरी पदाधिकारी, सदस्य, नगर अभियान प्रबंधक, सदस्य है.

Night street mobile food hub स्थापित होने के उपरांत उक्त स्थल पर निर्धारित Parking Fee, User Fee अन्य शुल्क संबंधित Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk द्वारा लिया जाएगा. बता दें कि प्राप्त होने वाली राशि से Night street mobile food hub में रख-रखाव (सफाई एवं सुरक्षा प्रबंधन) का कार्य किया जायेगा.

Healthy & hygienic Street food initiative का उद्देश्य:-

  1. सड़क पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को ऊपर उठाना .

2.स्ट्रीट फूड विक्रेताओं पर उचित नियामक निगरानी सुनिश्चित करना.

3.स्ट्रीट फूड विक्रेताओं का प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन.

  1. बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए स्थानीय नगर पालिका निकायों को शामिल करना.
  2. समृद्ध पाक विरासत को संरक्षित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं के बीच स्थानीय खान-पान के प्रति विश्वास पैदा करना .

Healthy & hygienic Street food initiative से संबंधित प्रस्ताव:-

1.स्थानीय जयपाल सिंह स्टेडियम के बाहर Night street mobile food hub में Mobile Food Van/ Mobile Cart / Mobile Kiosk को चिन्हित स्थल पर ही लगाना है तथा लगाने का समय 07:00 pm रात्रि से 10:00 pm रात्रि में निर्धारित है.

  1. Night street mobile food hub Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk सफाई/वेस्ट बीन / सैनिटाइजेशन, पानी की आवश्यक व्यवस्था निगम द्वारा किया जायेगा. सभी कर्मी hygine से संबंधित सारे मापदंड का पालन करेंगे.

Night street mobile food hub fed Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk हेतु नियम एवं शर्ते:-

  1. प्रत्येक Mobile Food Van/Mobile Cart/ Mobile Kiosk के संचालकों 02 डस्टबीन रखना अनिवार्य होगा.
  2. Mobile Food Van / Mobile Cart / Mobile Kiosk को Food Safety के प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा एवं Food Safety की ट्रेनिंग से आच्छादित होना होगा. इस प्रकिया के लिए आवेदकों को ट्रेनिंग एवं Food Safety के प्रमाण पत्र हेतु जरूरी सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी.
  3. निर्धारीत मार्केट में सभी Mobile Food Van / Mobile Cart / Mobile Kiosk के लिए स्थल चिन्हित रहेंगे.
  4. रात्रि में निर्धारित समय सीमा से अधिक व्यापार करने वाले Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk पर अतिरिक्त शुल्क राशि भुगतान करना होगा .
  5. स्वच्छता के मानको का अनुपालन नहीं करते हुए गंदगी फैलाने वाले वैन संचालकों पर शास्ति राशि अधिरोपित की जाएगी.

6.Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk के द्वारा अवैध/प्रतिबंधित सामग्री क्रय विक्रय किए जाने पर अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी.

  1. Night street mobile food hub Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk को निर्धारित समय के उपरांत उक्त स्थल से हटाना अनिवार्य होगा.
  2. आवश्यकतानुसार निगम के आदेश पर Night street mobile food hub का संचालन बंद किया जाएगा तथा Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk को Prevailing Traffic Rule अनुपालन करना अनिवार्य होगा.
  3. Mobile Food Van / Mobile Cart / Mobile Kiosk संचालको को यत्र-तत्र बेंच, कुर्सी, टेबल लगे पाये जाने पर निगम द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी.
  4. Mobile Food Van / Mobile Cart / Mobile Kiosk द्वारा Smoke, Air Pollution, Noise Pollution, heat, Glare, Bright Light, Hazardous or unacceptable waste. उत्पत्ति नहीं किया जाना है.
  5. सभी में कार्यरत कर्मचारी निकाय द्वारा अधिष्ठापित Community Toilet / Modular Toilet / Mobile Toilets का उपयोग करेंगे.
  6. सभी संचालकों द्वारा निकाले गए कचड़ा (Bio degradable Waste) निगम द्वारा अधिष्ठापित कम्पोस्ट मशीन में कचड़ा डालना होगा .
  7. Night street mobile food hub में Single use plastic का इस्तेमाल करना वर्जित रहेगा.
  8. रांची नगर निगम द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर Night street mobile food hub के संचालन हेतु बनाए गए नियम एवं शर्तों में बदलाव किया जाएगा.
  9. Night street mobile food hub में रांची नगर निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को क्षतिग्रस्त एवं नुकसान पहुंचाने पर संबंधित के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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