एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू, 10 साल की कैद और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान

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New Delhi: पेपर लीक को लेकर इस साल फरवरी में पारित हुआ कानून आज से लागू हो गया है. सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी की है. लोक परीक्षा कानून 2024 के लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम तीन साल से पांच साल तक के कारावास और इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों को पांच से 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है. प्रस्तावित कानून में न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.

विधेयक के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं आएंगी.

लोक परीक्षा कानून 2024 में कहा गया है, ‘‘’प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी का लीक होना’, ‘सार्वजनिक परीक्षा में अनधिकृत रूप से किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार की सहायता करना’ और ‘कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना’ किसी व्यक्ति, लोगों के समूह या संस्थानों द्वारा किए गए अपराध हैं.

बता दें कि मेडिकल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा नीट पर इन दिनों जमकर विवाद हो रहा है. दरअसल 5 मई को हुए नीट के एग्जाम में एक यो दो नहीं पूरे 67 बच्चों ने टॉप किया, जो अपने आप में चौकाने वाली बात है. वहीं कथित तौर पर पेपर लीक का भी खुलासा हुआ है. सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए यह कानून लेकर आई है.

 

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