कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

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West Bengal: कलकत्ता हाईकोर्ट ने निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. कथित राशन वितरण घोटाले मामले में  कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच कर रहा है. ईडी ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की पूर्व मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास 2011 से 2021 तक खाद्य और आपूर्ति विभाग था.

न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शेख के वकील और ईडी की दलीलें सुनने के बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। शेख वर्तमान में सीबीआई की हिरासत में है। दरअसल, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में उसके परिसर की तलाशी लेने गए ईडी अधिकारियों पर भीड़ ने हमला कर दिया था. यह मामला पांच जनवरी का है.

उन्हें राज्य पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने भीड़ के हमले से जुड़े मामलों की जांच अपने हाथ में ली है.

 

 

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