केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, जमानत पर लगाई रोक

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New Delhi: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज तुरंत जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. ईडी के दखल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत (Arvind Kejriwal Bail) पर रोक लगा दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को 1 लाख के निजी मुचलके पर केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. आज वह जेल से बाहर आने वाले थे. लेकिन उनके बाहर आने से पहले ही ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई. ईडी ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है.
दरअसल प्रवर्तन निदेशालय नहीं चाहता कि केजरीवाल को जमानत मिले. उसने गुरुवार को जमानत मिलते समय भी इसका विरोध करते हुए अदालत से 40 घंटे का समय मांगा था, हालांकि उसकी इस दलील को खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी. आज हाई कोर्ट में ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने बताया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि ईडी को जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया. इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी. 2 जून को उन्हें शीर्ष अदालत में सरेंडर किया. सरेंडर से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. केजरीवाल ने कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की अपील की थी. मगर कोर्ट ने केजरीवाल की अपील को ठुकरा दिया था.

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इससे पहले उन्हें 9 बार समन भेजा गया था लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. 22 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. यहां से ईडी ने 11 दिन कस्टडी रिमांड ली और पूछताछ करने के बाद एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया था.

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