Ranchi : पंचायती राज निदेशक ने राज्य के सभी पंचायत सचिवों को प्रभार सौंपने तथा ग्राम पंचायत में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लगाने के संबंध में दिशा निर्देश सभी उपायुक्त, विकास आयुक्त को दिया है. पंचायती राज निदेशक ने कहा है कि राज्य के सभी ग्राम पंचायत में केवल नियमित और नवनियुक्त पंचायत सचिव को ही प्रभार सौंपा जाये एवं एक पंचायत सचिव को अधिकतम 2 ग्राम पंचायत का ही प्रभार सौंपा जा सकता है. निदेशक ने कहा है कि वैसे पंचायत सचिव जो एक से अधिक ग्राम पंचायत के प्रभार में हैं उनके संबंध में रोस्टर ड्यूटी के अनुरूप बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गयी है तथा जिन पंचायत सचिव को एक ही पंचायत का प्रभाव सौंपा गया है उनके रोस्टर ड्यूटी को यथाशीघ्र निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है. निदेशक ने कहा है कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस वर्ष से पंचायत में जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करने की कार्रवाई को अनिवार्य कर दिया गया है तथा सभी पंचायत में पंचायत सचिव जेम पोर्टल के क्रियान्वयन के लिए द्वितीय स्तर के पदाधिकारी नामित किये गये हैं. ऐसे में उनका रोस्टर निर्धारित किया जाना आवश्यक है. पंचायती राज विभाग ने 19 दिसंबर 2023 को जो आदेश जारी किया है उसमें पंचायत भवनों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है. बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का लगाने को लेकर 15वें वित्त आयोग द्वारा अथवा पंचायत मध्य अपबंधित राशि से निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अनुमान्य किया जा सकता है.
निशा उरांव ने कहा है कि झारखंड पंचायत सचिव नियुक्ति सेवा सत्यापित करते हुए अब नियमावली संशोधित 2014 के प्रावधान के आलोक में जिला अंतर्गत पंचायत सचिव का 3 वर्ष के अंतराल में स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाये. वैसे पंचायत सचिव जो 3 वर्ष से अधिक अवधि से एक ही पंचायत में पदस्थापित हैं उनका स्थानांतरण तत्काल सुनिश्चित किया जाये. इस संबंध में 4 सितंबर को पूर्व में सभी जिलों को निर्देशित भी किया गया है, किंतु इससे संबंधित कार्रवाई की सूचना विभाग को अब तक नहीं मिली, ऐसे में सभी डीसी से यह अनुरोध है कि विभागीय निर्देश के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा इसकी पूरी सूचना विभाग को उपलब्ध करायें.
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