चाईबासा: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 24 साल की सजा

Chakradharpur: पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पोक्सो एक्ट के तहत प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 24 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रूपए जुर्माना लगाया हैं. आरोपी पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के दुरुला गांव निवासी रामजा कोंडेकल हैं.  इसके खिलाफ पीड़िता के बयान पर 24 अगस्त 2021 को टोंटो थाना में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि 23 अगस्त 2021 को पीड़िता बकरी चराने के लिए अपनी एक सहेली के साथ जंगल गई थी .जंगल में बकरियों को पत्ता खिला रही थी. पेड़ का डाल टुट जाने से जमीन पर गिर गई. जिससे उसके  पैर में चोट लगी. दोनों पैर में चोट लगने से वह उठ नहीं पा रही थी. वह अपनी सहेली को उठाने के लिए बोली तो, वह वहां से चली गई. कुछ देर बाद उसके पास रामजा कोंडेकल नामक व्यक्ति आया और उसे अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना का अंजाम देने के बाद किसी से कुछ नहीं कहने और जान से मारने की धमकी देकर चला गया. उसके जाने के बाद वह जोर जोर से रोने लगी आसपास से खेतों में काम कर रही दो महिलाएं उसके पास आई. उसकी सहेली ने मां को बताया कि पेड़ से गिर गई है. सूचना पाते ही उसकी मां भी पहुंच गयी. उसे उठा कर घर ले जाया गया . जहां पीड़िता ने परिजनों को  घटना के पूरी जानकारी दी. बाद में थाना जाकर रामजा कोंडेकल के खिलाफ मामला दर्ज कराया. मामला दर्ज होते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अदालत को रामजा कोंडाकेल के खिलाफ नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने का साक्ष्य मिलने से पोक्सो एक्ट के तहत 24 साल की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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