ज्ञानवापी मामले पर हिंदुओं के पक्ष में आया बड़ा फैसला, मिला पूजा का अधिकार

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Varanasi : ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने के मामले में आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की मांग को स्वीकार कर लिया है. व्यास परिवार अब तहखाने में पूजा कर सकेगा. सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा करते आ रहा था. 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद कर दी गई थी. 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था. एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ-सफाई हुई थी.

बुधवार को वाराणसी जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इसमें कहा गया कि हिंदू पक्ष व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा कर सकते हैं. कोर्ट का फैसला आते ही हिंदू पक्ष ने कहा कि काशी अब बम बम बोल रहा है. वहीं, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह हमारी सबसे बड़ी जीत है. मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने नकार दिया है. कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को 7 दिनों के भीतर पूजा की व्यवस्था करने का आदेश दिया है. वर्ष 1992 तक व्यास जी तहखाने में पूजा नियमित तौर पर होती थी. 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा को बंद करने का आदेश दिया गया था. इसके बाद यहां पर सालाना माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी.

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