दिल्ली शराब नीति मामला: के कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

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New Delhi: आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता को राउज एवेन्यू अदालत ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल के. कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. के. कविता ने बेटे की परीक्षा का हवाला देकर जमानत मांगी थी. जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया था. के. कविता फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है.

के. कविता ने बृहस्पतिवार को अदालत से अंतरिम जमानत दिए जाने का आग्रह करते हुए कहा था कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के ‘‘नैतिक और भावनात्मक समर्थन” की जरूरत है. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने कविता और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनीं और अपना आदेश सोमवार के लिए सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान, बीआरएस नेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दावा किया कि एक मां की कमी को पिता, बहन या भाई द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है.

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कविता उस ‘साउथ ग्रुप’ की प्रमुख सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है. कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्हें अगले दिन सात दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया था. बाद में हिरासत में पूछताछ के लिए यह अवधि तीन दिन और बढ़ा दी गई थी. कविता को पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

 

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