मनीलॉन्ड्रिंग मामले में रामगढ़ स्पंज कंपनी के निदेशक महावीर प्रसाद रूंगटा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

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Ranchi: मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी रामगढ़ स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक महावीर प्रसाद रूंगटा को झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. मामले में ईडी ने ईसीआईआर 7/2022 दर्ज किया था. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने मामले में अपना आदेश सुनाया है.
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दरअसल पूर्व में ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 4.33 करोड़ रुपये के मनीलाउंड्रिंग मामले के आरोपी महावीर प्रसाद रूंगटा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी.

मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. इसी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी. इस मामले में राकेश कुमार सिंघानिया भी आरोपी हैं. व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी महावीर प्रसाद की याचिका को भी कोर्ट पूर्व में खारिज कर चुकी है.

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