मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में मिली जमानत, आज तिहाड़ जेल से आएंगे बाहर

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New Delhi: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नियमित जमानत मिल गयी है. शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था. केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है. अरविंद केजरीवाल जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं. ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया था कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं. इसलिए उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए.

वहीं, सीएम केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ यह पूरा मामला सिर्फ कल्पना पर आधारित है. सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था.

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 के दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी. इसके तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए थे. हर एक जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खोली जानी थी. इसे मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं. नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था.

इससे पहले राजधानी में 60 प्रतिशत शराब की दुकानें सरकारी थीं और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं. नई नीति आने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट कर दी गई थीं. सरकार ने इस नीति को लागू करते हुए तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा लेकिन बाद में यह नीति दिल्ली सरकार के लिए आफत बन गयी.

शराब नीति घोटाले का खुलासा 2022 में 8 जुलाई को तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की एक रिपोर्ट के जरिए हुआ था. इस रिपोर्ट में नरेश कुमार ने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को शराब नीति मामला दर्ज किया था. इसके बाद इसमें पैसों की हेराफेरी भी सामने आई और इस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने मामला दर्ज किया था.

 

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