यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से रिहा, पटना हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत

Ranchi: बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया है. बता दें कि मनीष को बिहार की बेऊर जेल में रखा गया था. 9 महीने बाद मनीष को जेल से रिहाई मिली है. मनीष को पहले तमिलनाडु ले जाया जाना था, मगर, पटना सिविल कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में ही रखा गया.

मनीष पर सार्वजनिक भावनाओं को भड़काने का आरोप

12 मार्च 2023 को हथकड़ी पहने एक व्यक्ति की ट्रेन में यात्रा करते हुए वीडियो अपलोड की गई थी, इसी मामले में मनीष के खिलाफ FIR हुई थी. मनीष पर आरोप लगाया गया था कि सार्वजनिक भावनाओं को भड़काया है. इसके लिए वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई. पुलिस ने आईपीसी और आईटी अधिनियम की कई धाराओं के तहत कार्रवाई की थी. इस केस में पटना हाईकोर्ट ने मनीष कश्यप को सशर्त नियमित जमानत दी.

मनीष कश्यप ने पटना की बेऊर जेल से निकलते ही बिहार सरकार पर निशाना साधा. उसने कहा कि बिहार में कंस की सरकार चल रही है. मनीष ने अपनी गाड़ी के आगे भारी भीड़ देखकर कहा कि यहां सभी को सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन हमारे लिए रोड ही खाली करवा दीजिए. मनीष ने अपने आगे चल रहे लोगों से कहा कि आगे बढ़ने दीजिए, वर्ना ये लोग मुझ पर फिर कोई केस कर देंगे.

बता दें कि तमिलनाडु में मनीष के खिलाफ 6 मामले दर्ज हुए थे. सिविल कोर्ट के फैसले के बाद मनीष को तमिलनाडु जेल में नहीं जाना पड़ा. मनीष को पटना की ही जेल में रखा गया. यहां कई मामलों में सुनवाई के दौरान पेशी होनी थी. वहीं तमिलनाडु में दर्ज मामलों में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई.

अगस्त महीने में पटना सिविल कोर्ट ने मनीष को बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने मनीष को तमिलनाडु जेल वापस नहीं ले जाने का आदेश दिया था. तब वकील शिवनंदन भारती ने बताया था कि तमिलनाडु में मनीष के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हुए थे, जिस पर उन्हें डिफॉल्ट बेल मिली थी. वहीं मनीष के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने 4 मामले दर्ज किए थे.

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