रांची में डीसी ने विभिन्न मामलों में 3 अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन की दी स्वीकृति

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Ranchi: डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने चान्हो और एटीएस थाना से संबंधित मामले में शस्त्र अधिनियम की धारा अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की है। चान्हो थाना काण्ड संख्या- 171/2023 और एटीएस झारखण्ड, थाना काण्ड संख्या- 11/2023 के प्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन उपरांत शस्त्र अधिनियम की धारा अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है. चान्हो थाना काण्ड संख्या- 171/2023 में अलीम अंसारी, थाना- चान्हो़, जिला-रांची एवं लक्ष्मण गंझू,, थाना-चान्हो, जिला-रांची के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति उपायुक्त द्वारा प्रदान की गयी है.
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वहीं एटीएस थाना के काण्ड संख्या- 11/2023 में प्राथमिकी अभियुक्त अभिमन्यु कुमार साव, पे०-सुरेश साव, सा०-चमातु, थाना-बालूमाथ, जिला-लातेहार के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा – 25 (1-बी)ए/25(6)/25(7)/26 के अन्तर्गत उपायुक्त द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है.

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