रांची विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा जारी ट्रांसफर आदेश को हाई कोर्ट ने किया निरस्त

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Ranchi: तृतीय वर्ग के कर्मियों के ट्रांसफर आदेश के खिलाफ दायर अंबरीश कुमार व मुग्धा तिवारी की अलग-अलग याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा जारी ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया. अदालत ने कहा कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के ट्रांसफर का अधिकार कुलपति को नहीं है. सुनवाई के दौरान बैद्यनाथ ठाकुर बनाम रांची विश्वविद्यालय  व अन्य मामले में पारित आदेश का हवाला दिया गया . बताया गया कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को एक अंगीभूत कॉलेज से दूसरे अंगीभूत कॉलेज में स्थानांतरित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है. प्रार्थी की ओर से चार जुलाई 2023 को रांची विश्वविद्यालय के कुलपति के ट्रांसफर आदेश  को निरस्त करने का आग्रह किया गया है. बता दें की शिक्षकेत्तर कर्मी मुग्धा तिवारी को डोरंडा कॉलेज से रांची वीमेंस कॉलेज तथा लेखापाल अंबरीश कुमार को रांची वीमेंस कॉलेज से डोरंडा कॉलेज ट्रांसफर किया गया था. जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

 

 

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