रिमांड के दौरान रात में हेमंत सोरेन को होटवार जेल में रखने की नहीं मिली अनुमति, ईडी कोर्ट ने हेमंत सोरेन के आग्रह को ठुकराया

Ranchi : 5 दिन की रिमांड की अवधि में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से दिन में पूछताछ के बाद रात में बिरसा मुंडा जेल, होटवार में रखने के आग्रह को ईडी कोर्ट ने नहीं माना. रिमांड की अवधि में हेमंत सोरेन की पूरी कस्टडी ईडी की रहेगी. कोर्ट में हेमंत सोरेन के महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेमंत सोरेन से दिन में पूछताछ के बाद रात में बिरसा मुंडा जेल, होटवार में रखने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने हेमंत सोरेन के अधिवक्ता, संबंधी एवं पत्नी को रिमांड अवधि में आधे घंटे मिलने की  अनुमति दी है.

इससे पहले शुक्रवार को इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद ईडी कोर्ट ने मामला में फैसला सुरक्षित रखा था. ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की. ईडी की ओर से हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पक्ष रखा था. ईडी की ओर से कहा गया कि रिमांड में दो तरह की कस्टडी होती है, आधी-आधी कस्टडी नहीं होती है. या तो हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में जेल में रखा जाये या रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ के लिए इसका पूरा कंट्रोल दिया जाये. किसी से अनुसंधान में क्या पूछना है और कब तक पूछना है यह कोई और तय नहीं कर सकता है.

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