शेल कंपनी में फुलेश्वर गोप डायरेक्टर थे या नहीं, हाई कोर्ट ने NIA से पूछा

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Ranchi: प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई द्वारा उगाहे गए लेवी का पैसा शेल कंपनी शिव आदि शक्ति इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में निवेश  से संबंधित मामले में आरोपी फुलेश्वर गोप की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने एनआईए से पूछा है कि वह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी (आरओसी), कोलकाता से पता कर बताएं कि फुलेश्वर गोप शिव आदि शक्ति इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्ट थे या नहीं? कोर्ट ने मामले में एनआईए को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 28  फरवरी निर्धारित की है. दरअसल,  इस कंपनी में प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप की पत्नी हीरा देवी भी डायरेक्ट थी. आरोप है कि इस शेल कंपनी के माध्यम से पीएलएफआई द्वारा अर्जित लेवी का पैसा का विभिन्न कामों में लगाया जाता था. इस मामले में फुलेश्वर गोप 3 साल 6 माह से जेल में है.

बता दें कि मामले को लेकर बेड़ो थाना कांड संख्या 67/ 2016 दर्ज किया गया था. केंद्र सरकार द्वारा इस मामले को एनआईए जांच के लिए हैंडओवर किया गया था. इसके बाद एनआईए मामले में 2/2018 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है. मामले में एनआईए ने प्रथम पूरक चार्जशीट में फुलेश्वर गोप को गवाह बताया था, जबकि दूसरे पूरक चार्जशीट में उसे आरोपी बना दिया था. एनआईए की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की.

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