Ranchi: साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा की की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन की सुनवाई ईडी कोर्ट में हुई. ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने मामले में ईडी की आग्रह को देखते हुए उसे जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. बता दें कि मामले में कृष्णा साहा के खिलाफ आरोप गठन होना है. पिछले दिनों हाई कोर्ट से कृष्णा साहा को जमानत मिल चुकी है. दरअसल, 5 जुलाई 2023 को 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उसे देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था.
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एक हजार करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी कृष्णा के ठिकाने पर जुलाई 2022 में छापेमारी की थी. साहिबगंज जिले के बड़हरवा निवासी कृष्णा साह को सीएम के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है. कृष्णा साहा के अवैध पत्थर खदान में दो मजदूरों की दुर्घटना में मौत हो गई थी. जांच के क्रम में ईडी ने पूर्व में कृष्णा साहा के बड़हरवा के चंपांडे मौजा के पत्थर खदान की ड्रोन से मापी ली थी. वहां के कर्मियों के मोबाइल व कागजात भी जब्त किए गए थे. छानबीन में जानकारी मिली थी कि लीज एरिया से कई गुणा अधिक खनन किया गया है. ईडी की कार्रवाई के बावजूद कृष्णा साहा के खान में अवैध खनन जारी था. इसकी जानकारी ईडी को मिली है, जिसके बाद ही ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था.
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