HC: इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज, एकल पीठ का आदेश बरकरार

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Ranchi: इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक ( कक्षा 1 से 5) की काउंसलिंग में शामिल करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विभिन्न अपील (एलपीए ) पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया साथ ही एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा. मामले में राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग 13 अपील (एलपीए) दाखिल की गई थी.

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दरअसल, वर्ष 2022 में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थियों को इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक पद के काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें यह करते हुए काउंसलिंग में शामिल नहीं किया था कि उनकी काउंसलिंग पहले हो चुकी है, इसलिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा.

यहां बता दें कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने एक रेजोल्यूशन लाया था जिसके तहत राज्य के जिलों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के रिक्त पदों के लिए एक फाइनल काउंसलिंग करने का निर्णय लिया गया था। प्रार्थियों का कहना था कि कि उनसे कम नंबर वालों का सलेक्शन इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हो गया है, ऐसे में उन्हें भी काउंसलिंग में शामिल किया जाए.

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