Ranchi : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने चाईबासा के इंजीनियर अविक अंबाला को निलंबित कर दिया है. इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी हो गयी है. इसमें कहा गया है कि निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, दुमका में निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में इन्हें प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. विभागीय अवर सचिव नवनीत कुमार के आदेश से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक चाईबासा से पूर्व चतरा में अपने पदस्थापन के दौरान अपने दायित्वों के निर्वाहन में उन पर मनमानी करने के आरोप थे. साथ ही, विभागीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के पिछले दिनों निर्धारित चाईबासा भ्रमण कार्यक्रम के दौरान अंबाला बगैर किसी सूचना के मुख्यालय से गायब थे. इस संबंध में गठित जांच दल ने अपना प्रतिवेदन विभाग को दिया. अंबाला से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था. इसके बाद उन्हें निलंबित किये जाने का फैसला लिया गया है.
चलेगी विभागीय कार्यवाही
पेयजल विभाग के स्तर से अंबाला के विरुद्ध सरकारी सेवक नियमावली-2016 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की जायेगी. कार्यवाही के संचालन के लिए रिटायर आइएएस अरविंद कुमार को जांच पदाधिकारी बनाया गया है. विभाग के अवर सचिव सुनील कुमार को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का दायित्व दिया गया है. जांच संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही संपन्न कर अधिकतम 105 दिनों में जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे. आरोपित पदाधिकारी 15 दिनों में अपना लिखित बचाव बयान जांच संचालन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे. उनके द्वारा निर्धारित तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे.
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