Ranchi : राज्य सरकार ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल आदित्यपुर नजरे ईमाम की दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है. नजरे इमान अभी सहायक अभियंता सीडीओ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में पदस्थापित हैं. उनके विरुद्ध आदित्यपुर के पदस्थापन काल में निविदा निस्तार में नियमों की अवहेलना कर पदीय शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अयोग्य संवेदक को आपूर्ति आदेश दिया गया. उन्होंने तय आपूर्ति आदेश से विपरीत बिना आइएसआइ मार्का के ब्लीचिंग पाउडर की सप्लाई लेने एवं बिना गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति करने पर आरोप लगे. पूरे मामले की जांच करायी गयी जिसमें प्रथमदृष्टया आरोप प्रमाणित पाया गया. उनसे शो कॉज भी सितंबर 2023 में पूछा गया था. पूरे मामले की समीक्षा के बाद आरोप को सही पाते हुए उनके ऊपर कार्रवाई का फैसला लिया गया और दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दंड दिया गया है. इस संबंध में पेयजल विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.
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