Ranchi: वर्ष 1984 के सिख दंगा में झारखंड में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने एवं सिख दंगा से संबंधित केस क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग करने को लेकर दायर सतनाम सिंह गंभीर जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में मुआवजा भुगतान की पूरी प्रक्रिया अब तक नहीं होने को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 दिसंबर को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं डीजीपी को कोर्ट में वर्चुअल मोड में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.
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कोर्ट ने इस संबंध में पूछा है कि अब तक मुआवजा का भुगतान क्यों नहीं हुआ, मामले में करीब 350 केस दर्ज हैं, उसकी क्या स्टेटस है इसकी भी जानकारी सरकार ने नहीं दी है. कोर्ट को अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने बताया कि बोकारो जिला में मुआवजा भुगतान के लिए एक करोड़ 20 लाख की अतिरिक्त राशि स्वीकृत कर ली गई है. कैबिनेट ने भी इस पर अप्रूवल दे दिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर निर्धारित की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय एवं हस्तक्षेपकर्ता की ओर से फैसल अल्लाम ने पैरवी की.
दरअसल कोर्ट ने 15 सितंबर 2023 को अपने आदेश में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सरकार को बताने को कहा था कि सिख दंगा के पीड़ितों को मुआवजा देने के कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई है। मुआवजा की राशि किन-किन जिलों में भुगतान की गई। जानी है। बोकारो में मुआवजा भुगतान को लेकर क्या पहल की जा रही है।
चार जिलों में होना है मुआवजे का भुगतान
राज्य सरकार की ओर से बताया गया था की तीन जिलों रांची, पलामू और रामगढ़ में पीड़ितों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई है, वही बोकारो में मुआवजा वितरण के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है, फंड मिलते हैं बोकारो में भी मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि कमीशन ने 4 जिलों में सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा भुगतान करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है । वही, राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि हाई कोर्ट द्वारा गठित वन मैन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। हाई कोर्ट के आदेश पर सिख दंगा मामले को लेकर रिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता में वन मैन कमिशन बनाई गई है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है ।झारखंड के सिख दंगे से प्रभावित 4 जिलों रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू के लोगों को मुआवजा देने के संबंध में कमीशन ने आदेश पारित किया है ।
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