Ranchi: सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनोज झा की हत्या के आरोपी अफसर आलम ऊर्फ छोटू उर्फ लंगड़ा और शोभराज महतो की जमानत याचिका हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने खारिज कर दी. इसके पूर्व भी दो बार उनकी जमानत याचिका कोर्ट से खारिज हो चुकी है. बता दे की वर्ष 2021 में तमाड़ में अधिवक्ता वकील मनोज झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में प्रतिवादी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत शिकरवार ने पक्ष रखा.
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