Jabalpur: दुकान विशेष से कॉपी-किताबें, यूनिफार्म, जूते, टाई, बैग आदि खरीदने का दबाब डालने वाले निजी स्कूलों के विरुद्ध कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर शुरू की गई मुहिम के तहत जिला प्रशासन द्वारा मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस एवं अन्य विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 के तहत 11 और स्कूलों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किये गये हैं. अब ऐसे निजी स्कूलों की संख्या 65 हो गई है जिनके विरुद्ध प्रशासन द्वारा इस अधिनियम के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन 11 और निजी स्कूलों के विरुद्ध मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस एवं अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही शुरू की गई है, उनमें एबट बीटन हायर सेकेंडरी स्कूल, मेरिडियन स्कूल सिहोरा, राक फोर्ड स्कूल महानंदा नगर, ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल तेवर, सौरभ इन्टरनेशनल स्कूल तिलवारा, विंग्स आफ जाय स्कूल, जाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लिटिल किंगडम स्कूल आधारताल, लिटिल किंगडम स्कूल नेपियर टाउन, फ्लावर वैली किड्स एकेडमी शास्त्री नगर एवं बिलाबांग्स हाई इन्टरनेशनल स्कूल शामिल हैं.
इन निजी स्कूलों के विरुद्ध शिकायतें अभिभावकों द्वारा कलेक्टर दीपक सक्सेना को उनके व्हाट्सएप नम्बर पर की गई हैं. ज्ञात हो कि कलेक्टर दीपक सक्सेना ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दुकान विशेष से कॉपी-किताबें, यूनिफार्म और अन्य शैक्षिक सामग्री खरीदने के लिये बाध्य करने की शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश देने के साथ ही अभिभावकों को अपने मोबाइल से इस तरह की शिकायत सीधे उन्हें व्हाट्सएप पर देने कहा था. श्री सक्सेना ने अभिभावकों से आग्रह किया था कि वे दुकान विशेष से कॉपी-किताबें या यूनिफार्म क्रय करने शाला प्रबंधन द्वारा औपचारिक या अनौपचारिक से दिये गये निर्देश, सलाह या सूचना, कार्ड अथवा स्कूल के अंदर या बाहर लगे पोस्टर, पम्पलेट अथवा बैनर की रिकार्डिंग या इमेज अपने मोबाइल से उनके व्हाट्सएप नम्बर 94070 83130 पर भेजें.
+ There are no comments
Add yours