अमित कुमार अग्रवाल और दिलीप घोष की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई 8 नवंबर को

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Ranchi: बरियातू स्थित सेना की भूमि की खरीद बिक्री घोटाले मामले में आरोपी अमित कुमार अग्रवाल और दिलीप घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में दिलीप घोष की ओर से बहस की गई. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, इसलिए जमानत प्रदान की जाए. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर निर्धारित की है। दरअसल, ईडी कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है.

बता दें कि बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम,अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। मामले को लेकर ईडी ने ईसीआइआर 1/2023 दर्ज किया है.

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