अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

New Delhi : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मंगलवार बुरी खबर सामने आयी. उन्हें हाइकोर्ट से राहत नहीं मिली. गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को दिल्ली हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया. दिल्ली हाइकोर्ट की ओर से शुरू में ही कहा गया कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं है, यह याचिका याचिकाकर्ता को इस आधार पर छोड़े जाने के लिए है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए यह बात कही. कोर्ट ने कहा कि अपने फैसले में PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों और सीआरपीसी के तहत 164 के दर्ज अप्रूवर के बयानों में अंतर है.

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