Koderma: जिले के नवलशाही थाना कांड संख्या 8/2023 एसटी 64/ 2023 शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी रंजीत कुमार को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
जाने क्या है पूरा मामला
युवती की मां ने थाना को दिए बयान में कहा था कि उसकी बेटी के पेट में दर्द होने पर वह डॉक्टर के पास लेकर गई तो पता चला कि वह 5 महीने की गर्भवती है. तब से इसका इलाज करा रहे हैं लेकिन उसे लगातार पूछने के बाद भी वह कुछ बता नहीं रही थी. 10 अक्टूबर 2022 को ऑपरेशन से सदर अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दी. इस बीच कई बार अपनी बेटी से पूछते रहे, लेकिन वह कुछ नहीं बताती थी. कुछ दिन पहले बताई कि जब यह सुबह जंगल जाती थी तब बगल का लड़का रंजीत कुमार पिता टुकन ठाकुर ने कई बार जंगल में उसके साथ बलात्कार किया जिससे वह गर्भवती हो गई. बताई कि रंजीत ने धमकी दिया था कि किसी को बताई तो जान से मार देंगे इसी कारण वह कुछ नहीं बताई थी. मामले में अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी पीके मंडल ने किया. इस दौरान सभी 7 गवाहों का परीक्षण कराया गया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा एवं अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद सिंह ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.
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