New Delhi: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आर्टिकल 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फ़ैसला सुनाया. चीफ़ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले की वैधता बरकरार रखी.
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समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “हम निर्देश देते हैं कि भारत का चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए.”
बता दें कि धारा 370 को हटाए जाने से संबंधित दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अनुच्छेद 370 हमेशा से अस्थायी प्रवधान था. कोर्ट के मुताबिक़ राष्ट्रपति ने जो फ़ैसला लिया वो वैध है.
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