दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी, सीबीआई से मांगा जवाब

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New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा है. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉड्रिंग मामले में आरोपी हैं.

सिसोदिया ने 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. अब हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि जब पिछले तीन महीने से सिसोदिया को उनकी पत्नी से हफ्ते में एक दिन मिलने की इजाजत है, तो फिर अब इसे जारी रखने में क्या दिक्कत है. वहीं ईडी के वकील ने इस बारे में निर्देश लेने के लिए कोर्ट से समय मांगा था. बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई.

पहले हुई सुनवाई से सिसोदिया के वकील ने कहा था कि उनको निचली अदालत ने बीमार पत्नी से मुलाकात के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टड़ी परोल दी थी, लेकिन जमानत अर्जी खारिज होने के बाद वह पत्नी से नहीं मिल पा रहे है. जब तक उनकी जमानत अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तब तक उन्हें एक दिन की कस्टडी परोल जारी रहने की इजाजत होनी चाहिए.

निचली अदालत ने 2021-22 की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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