परिवहन विभाग की एफएफपी बिल्डिंग की पूरी संपत्ति कॉमर्शियल कोर्ट के आदेश से हुआ अटैच

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Ranchi:  झारखंड सरकार के परिवहन विभाग की धुर्वा स्थित परिवहन विभाग की एफएफपी बिल्डिंग की पूरी संपत्ति को सिविल कोर्ट रांची के आदेश पर मंगलवार को टीम ने अटैच कर ली है. संपत्ति का अटैच कॉमर्शियल कोर्ट के आदेश पर किया गया है. अदालत ने यह आदेश मुंबई की कंपनी मेसर्स केएस सॉफ्टनेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दाखिल केस की सुनवाई के दौरान पिछले दिनों दिया था.

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क्या है मामला

मेसर्स केएस सॉफ्टनेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का झारखंड सरकार पर 10 करोड़ 6 लाख 71 हजार रुपए से अधिक का बकाया है. इस राशि पर 15 फीसदी की दर से ब्याज भी भुगतान करना था. कंपनी के साथ परिवहन विभाग झारखंड सरकार ने 2004 में नौ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने का अनुबंध किया. लेकिन दो साल बीतने के बाद भी कंपनी को केवल पांच स्थानों पर जमीन दी गई. उस पर भी अलग-अलग विभागों से क्लियरेंस नहीं दिया गया.

12 अप्रैल 2013 को जमीन अधिग्रहण और अन्य समस्याओं को देखते हुए राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा काम को रोक दिया गया.जब झारखंड सरकार द्वारा बकाया पैसा कंपनी को नहीं दिया तब कंपनी के द्वारा कॉमर्शियल कोर्ट रांची में इसी साल केस दायर किया गया था.

कोर्ट ने 13 जुलाई 2023 को संपत्ति जब्त करने का आदेश पारित किया था. लेकिन जिला प्रशासन से सहयोग नहीं मिला, जिससे कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ. इसके बाद कोर्ट ने दोबारा अटैचमेंट आदेश निर्गत किया.

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