बदलाव: सैनिक कोटा से ITI में नामांकन होने के बाद रिक्त सीटों पर मेरिट लिस्ट के तहत किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों का हो सकेगा नामांकन

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Ranchi: राज्य सरकार ने सैनिक कर्मचारी कोटा के अधीन राज्य के सरकारी, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के प्रावधान में बदलाव किया है. सैनिक कोटा के तहत नामांकन के बाद भी सीट खाली रही तो उक्त कोटे वाली सीटों पर किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों का नामांकन मेघा सूची के आधार पर अब हो सकेगा. यह प्रावधान अगले शैक्षणिक वर्ष 2024-25 एवं अगामी सत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन मे लागू होगा. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. इसके तहत नामांकन के कई नियम भी बनाये गये हैं.
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सैनिक कर्मचारी कोटा के अधीन राज्य के सरकारी, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला सहित ) में नामांकन झारखंड राज्य निवासी भूतपूर्व सैनिकों,सेवारत,सेवानिवृत, दिवंगत सैनिक कर्मचारियों के आश्रित पुत्रों आश्रित अविवाहित पुत्रियों, झारखंड राज्य के निवासी भूतपूर्व सैनिकों का होगा, बशर्ते मेघा सूची में उनका नाम हो. इसके अलावा कार्यरत सैनिकों के मामले में उनके सैनिक होने तथा उनके पुत्र, पुत्री से संबंधित प्रमाण पत्र उनके नियंत्री पदाधिकारी से तथा भूतपूर्व सैनिकों के मामले में उनके पुत्र, पुत्री होने का प्रमाण पत्र जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जाना आवश्यक किया गया है.

प्रत्येक संस्थानों के प्रत्येक व्यवसाय में डीजीटी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सीट के अंतर्गत एक सीट सैनिक कर्मचारी कोटा किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित होगा. सैनिक कोटा से चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित अनारक्षित कोटे से आते हों, उसी कोटि में उनकी गिनती की जायेगी. वहीं, झारखंड में शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के मामले में जो सरकार के द्वारा संकल्प जारी किया गया है. उसके अनुसार ही नामांकन प्रक्रिया अपनायी जायेगी. सैनिक कर्मचारी कोटा सीटों पर नामांकन झारखंड राज्य निवासी भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत, सेवानिवृत, दिवंगत सैनिक कर्मचारियों के आश्रित के पुत्र, पुत्रियों को दी जायेगी. यदि फिर भी सैनिक कर्मचारी कोटा की सीटें रिक्त रह जाती है तो उन सीटों में मेधा सूची (किसी भी वर्ग ) के आधार पर भरा जायेगा.

क्यों जरूरत पड़ी

दरअसल, वर्तमान में सरकारी, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित सभी व्यवासायों में 1 सीट सैनिक कर्मचारी कोटा किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित है. योग्य अभ्यर्थियों के अभाव में सैनिक कर्मचारी कोटा के अंतर्गत आरक्षित काफी सीटें खाली रह जाती है. जिस कारण संस्थान के संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है. ऐसे में अब रिक्त सीट होने पर उन सीटों पर मेघा सूची के (किसी भी वर्ग) के आधार पर भरा जायेगा.

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