बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी 11 दोषियों ने देर रात किया सरेंडर

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New Delhi: बिलकिस बानो मामले के सभी 11 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद रविवार देर रात गुजरात के पंचमहल ज़िले की गोधरा सब-जेल में सरेंडर किया. स्थानीय क्राइम ब्रांच के निरीक्षक एनएल देसाई ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, “सभी 11 दोषियों ने रविवार देर रात जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया है. ये दोषी 21 जनवरी की आधी रात से पहले जेल पहुंच गए, 21 तारीख सरेंडर करने की निर्धारित समय सीमा थी.”

8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों को गुजरात सरकार की ओर से दी गई रिहाई को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने राज्य सरकार को आरोपियों के साथ “मिलीभगत” करने और दोषियों को छोड़ने पर फटकार लगायी थी.

बीते 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस दोषियों की सरेंडर करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की याचिका ख़ारिज करते हुए 21 जनवरी तक उन्हें सरेंडर करने को कहा था.

2022 में आरोपी हुए थे रिहा

गुजरात सरकार ने साल 2022 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिलकिस बानो के केस में दोषियों को समय से पहले रिहा करने का फ़ैसला लिया था. इस फ़ैसले को बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

11 दोषियों में बाकाभाई वोहानिया, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, गोविंद नाई, जसवन्त नाई, मितेश भट्ट, प्रदीप मोरधिया, राधेश्याम शाह, राजूभाई सोनी, रमेश चंदना और शैलेश भट्ट शामिल हैं.

साल 2002 का है मामला

साल 2002 में गुजरात में दंगों के दौरान 21 साल की बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था. वो उस समय पांच महीने की प्रेग्नेंट थीं. उनकी तीन साल की बेटी को उनके सामने मार दिया गया था. उनके परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी गयी थी.

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