भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार

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Ranchi : वर्ष 2009 में आम लोगों पर पुलिस के अत्याचार के खिलाफ गोड्डा में सड़क जाम से संबंधित एक मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से संबंधित मामले की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को हुई. मामले में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने मामले को दूसरे सक्षम बेंच में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया । कोर्ट ने प्रार्थी निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है. प्रार्थी निशिकांत दुबे ने गोड्डा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा उनके डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज करने को हाइकोर्ट में चुनौती दी है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव एवं पार्थ जालान ने पैरवी की. बताया जाता है कि गोड्डा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट सड़क जाम हुआ था, इस दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन को भी जाने नहीं दिया गया था. बाद में निशिकांत दुबे के अनुरोध पर रात 11:45 बजे सड़क जाम हटाया गया था. गोड्डा की निचली अदालत ने इस मामले को लेकर 18 जून 2013 को संज्ञान लिया था. मामले को लेकर पोड़ैयाहाट थाने में कांड संख्या 162/ 2009 दर्ज की गयी थी. निशिकांत दुबे पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है.

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