मानहानि मामले में राहुल गांधी को कर्नाटक की विशेष अदालत ने दी जमानत

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New Delhi: मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक की विशेष अदालत की तरफ से जमानत मिल गई है. कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी एमएलसी केशव प्रसाद ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था. इसी सिलसिले में राहुल गांधी शुक्रवार को अदालत में पेश हुए. जहां मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी गई. राहुल गांधी मानहानि मामले में अदालत में पेश होने के लिए शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचे, जिसके बाद वो कोर्ट में पेश हुए.

राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने कहा था कि पिछली भाजपा सरकार परियोजनाओं में 40 प्रतिशत कमीशन लेती है. इसको लेकर विज्ञापन प्रकाशित कर दुष्प्रचार किया था. केशव प्रसाद ने दलील दी कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्दारमैया और शिवकुमार ने लोगों को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाए, जिसके लिए उन पर आईपीसी की धारा 500 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. मामला पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख अखबारों में ‘अपमानजनक’ विज्ञापन जारी करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई द्वारा दर्ज कराया गया था.

इनमें राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019 से 2023 तक शासन के दौरान बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया गया था. अदालत ने एक जून को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार को इस मामले में जमानत दी थी, वे अदालत के समक्ष पेश हुए थे. न्यायाधीश के एन शिवकुमार ने राहुल गांधी को सात जून को निश्चित रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था.

सीएम सिद्दारमैया और शिवकुमार 1 जून को अदालत में पेश हुए और जमानत हासिल की. राहुल गांधी भी मामले में एक पक्ष हैं, वो पिछली बार अनुपस्थित रहे. इसके बाद भाजपा नेता के वकील ने मांग की कि उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए. अदालती कार्यवाही के बाद, राहुल गांधी यहां भारत जोड़ो भवन में राज्य के नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसदों के साथ-साथ पराजित उम्मीदवारों के साथ भी बैठक करेंगे.

 

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