रांची के ओरमांझी में युवती की सिरकटी लाश बरामद मामले में दोषी पति-पत्नी को उम्र कैद, अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा

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Ranchi : रांची के ओरमांझी में वर्ष 2021 में एक युवती की सिरकटी लाश बरामद मामले में अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने हत्या के आरोपी शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफशाना खातून  को उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही उन दोनों पर 95-95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त 1 साल की सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इन दोनों दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा. 25 नवंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था. 3 जनवरी 2021 को रांची के ओरमांझी में एक युवती की सिर कटी लाश पुलिस ने  बरामद की थी. मृत युवती की पहचान मांडर के लोयो गांव की सूफिया परवीन के रूप में हुई थी. युवती की पहचान होने के बाद पुलिस ने 14 जनवरी 2021 को शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफशाना को गिरफ्तार किया था. बताया जाता है कि युवती की हत्या अवैध संबंध में हुई थी. मामले में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों के बयान दर्ज कराये थे. यहां यह भी बता दें कि युवती की सिरकटी लाश मिलने के बाद रांची में जोरदार हंगामा हुआ था. इसी क्रम में 4 जनवरी 2021 को रांची के किशोरगंज चौक पर सड़क जाम कर रही भीड़ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिला को भी रोकने की कोशिश की थी. जिसको लेकर भैरव सिंह समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.

 

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