शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका खारिज

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Ranchi: शराब घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग  मामले में आरोपी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका पर ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है. कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी. पूर्व में कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था.

इधर शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी योगेंद्र तिवारी के खिलाफ ईडी ने शनिवार को आरोप पत्र दाखिल किया. योगेंद्र तिवारी द्वारा बालू की तस्करी और अवैध तरीका से जमीन की खरीद बिक्री कर अर्जित आय को शराब के कारोबार में लगाने की खुलासा ईडी की जांच में हुई है।

 

बता दें कि 19 अक्टूबर को पूछताछ के क्रम में ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों तक ईडी ने रिमांड पर लेकर उससे  पुछताछ की थी. इसके बाद उसे जेल भेजा गया था. पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के सहयोग से राज्य के 19 जिलों में थोक शराब का टेंडर योगेंद्र तिवारी ने लिया था.  योगेंद्र तिवारी द्वारा बालू की तस्करी और अवैध तरीका से जमीन की खरीद बिक्री कर  अर्जित आय को शराब के कारोबार में लगाने की खुलासा ईडी  की जांच में हुई है.

ईडी ने योगेंद्र तिवारी और उनके करीबियों के लगभग तीन दर्जन ठिकानों पर बीते 23 अगस्त को छापेमारी की थी.जिसके  बाद कई बार समान जारी कर योगेंद्र तिवारी को पूछताछ के लिए ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में बुलाया गया था और उससे पूछताछ की थी.

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