New Delhi: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार आज दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. अदालत ने ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर जांच एजेंसी द्वारा दर्ज दो मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये जमानत आईपीसी की धारा 174 के उल्लंघन पर है. दरअसल, अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के बार-बार समन करने के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे. ऐसे में ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर उनके खिलाफ दर्ज जांच एजेंसी के दो मामलों के संबंध में अदालत के समक्ष पेश हुए. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ACMM ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपये के निजी मुचलके और 1 लाख रुपये की जमानत राशि पर बेल दी.
ईडी अभी तक केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 16 मार्च को पेश होने को कहा था. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत में नई शिकायत दर्ज कराई थी.
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