Ranchi: साहिबगंज में इनफिनिटी इंटरप्राइजेज के कार्यालय से एक लाख 37000 रुपए हथियार के बल पर लूटने के मामले में आरोपी दाहू यादव उर्फ राजेश यादव की अग्रिम जमानत याचिका की आंशिक सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पैरवी की. यहां बता दे कि 2 अप्रैल 2021 को इनफिनिटी इंटरप्राइजेज के साहिबगंज ऑफिस में घुसकर आरोपियों ने एक लाख 37 हजार रुपए लूट लिए जाने से संबंधित मामले को लेकर इनफिनिटी इंटरप्राइजेज के कर्मचारी रोहित कुमार ने साहिबगंज के सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद संख्या 167/ 2021 दर्ज कराया था. बाद में साहिबगंज मुफस्सिल थाना में मामले को लेकर कांड संख्या 91 /2021 दर्ज किया गया था. इसमें दाहू यादव ,बच्चू यादव समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इनफिनिटी इंटरप्राइजेज के मालिक के अंकुश राजहंस बताए जाते हैं.
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