हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी एसआईटी की एक्शन टेकन रिपोर्ट, धनबाद एसएसपी से भी मांगी लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी

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Ranchi: भू माफियाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस स्वर्गीय एमवाई इकबाल की जमीन पर बनी बाउंड्री वालों को तोड़े जाने मामले में कोर्ट के स्वत संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई. मामले में कोर्ट ने भू माफियाओं द्वारा जमीन कब्जा से संबंधित मामले राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी की एक्शन टेकन रिपोर्ट सरकार से मांगी है.

कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि एसआईटी ने भूमाफियाओं के खिलाफ अब तक क्या-क्या कार्रवाई की है. मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी.  कोर्ट ने हाल के दिनों में धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति के मद्देनजर धनबाद एसएसपी भी दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.

दरअसल, 25 जून को चर्च रोड के विक्रांत चौक (डॉक्टर फतेहउल्लाह रोड ) के सामने स्थित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस स्वर्गीय एमवाई इकबाल की जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को भूमाफियाओ ने तोड़ दिया था. हालांकि वहां तैनात गार्डो ने बाद में भू माफियाओं को वहां से खदेड़ दिया था. बताया गया था कि बाउंड्री वॉल तोड़कर वह लोग वहां गेट लगाने की तैयारी में थे, बाद में पुलिस की देखरेख में बाउंड्रीवाल को ठीक किया गया.

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