हाईकोर्ट ने हजारीबाग के डीसी, SDO और नगर आयुक्त को 29 जनवरी को सशरीर उपस्थित होने का दिया निर्देश

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Ranchi: हजारीबाग के बिंदेश्वरी पथ स्थित शैलेंद्र कुमार गुप्ता की रैयती जमीन पर हजारीबाग नगर निगम द्वारा नाली बनाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने 29 जनवरी को हजारीबाग के उपायुक्त, एसडीओ एवं नगर आयुक्त को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

दरअसल,हजारीबाग जिला प्रशासन के द्वारा शैलेंद्र कुमार गुप्ता की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया और उनके जमीन पर हजारीबाग नगर निगम द्वारा नाली बना दिया गया. प्रार्थी ने नाली बनाए जाने के हजारीबाग नगर आयुक्त के आदेश को चुनौती दी है. इससे पूर्व की सुनवाई के दौरान हजारीबाग के उपायुक्त एवं एसडीओ ने हस्तक्षेप याचिका (आईए )दायर कर उस दिन कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें उपस्थित होने पर छूट देने और अगली सुबह में उपस्थित रहने का आग्रह किया था.

इस आईए को कोर्ट ने मंजूर करते हुए इन्हें 29 जनवरी को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है साथ ही उसी दिन नगर आयुक्त, हजारीबाग को भी सशरीर उपस्थित रहने को कहा है.यहां यह भी बता दे कि प्रार्थी के हजारीबाग स्थित बिंदेश्वरी पथ पर नगर आयुक्त की ओर से नाली बनाने का विरोध करने पर प्रार्थी शैलेंद्र कुमार एवं उसके भाई सुशील कुमार गुप्ता के खिलाफ 17 अगस्त 2022 को हजारीबाग सदर में कांड संख्या 293 /2022 दर्ज की गई थी.

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