हिट एंड रन कानून सिर्फ प्रस्तावित है, संशोधन के लिए प्रयास जारी है ड्राइवर विचलित न हों : चैंबर

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Ranchi : मोटर व्हिकल कानून में हुए बदलाव पर चैंबर ऑफ कॉमर्स में बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान अलग-अलग एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल रहे. चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने ड्राइवरों को संबोधित करते हुए कहा कि बिल सिर्फ प्रस्तावित बिल है जो अधिसूचित नहीं हुआ है. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने के बाद ही संभवत अप्रैल माह में यह कानून प्रभावी होगा. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस समेत राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं इस कानून के प्रावधान में संशोधन के लिए केंद्र सरकार से वार्ता कर रहे हैं. झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स, रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, झारखण्ड ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन, बिरसा बस स्टैंड एसोसिएशन, स्कूल बस एसोसिएशन भी इस कानून में संशोधन के लिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्येक स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा. ताकि ड्राइवर बंधुओं का अहित न हो. इसलिए किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और वाहनों का परिचालन सामान्य रखे.

चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि चैंबर ड्राइवर बंधुओं के साथ हैं. कानून के प्रावधान से ड्राइवरों ही नहीं बस मालिक और ट्रक मालिक भी प्रभावी होंगे.

झारखंड ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ललित ओझा ने कहा कि बंद किसी समस्या का समाधान नहीं है. हमें स्ट्राइक से बचना चाहिए. यह कानून आया नहीं है बल्कि प्रस्तावित किया गया है. हिट एंड रन का कानून पूर्व से ही चल रहा है.

बैठक में आज झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स, रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन, झारखंड ट्रक ऑनर्स एसोसियेशन, बिरसा बस स्टैंड एसोसियेशन, झारखण्ड प्रदेश बस एसोसियेशन, स्कूल बस एसोसियेशन और ड्राइवर संघ शामिल रहे.

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