Ranchi. सीएम हेमन्त सोरेन की ओर से सरायकेला खरसांवा के आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी (418/2014) को चुनौती देने वाले क्रिमिनल रिट की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में अब 12 दिसंबर को होगी. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने हेमन्त सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकार रखी है. पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.
क्या है मामला
प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग याचिका में की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे. उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। उस दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले की सुनवाई पश्चिम सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है. प्रार्थी ने अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने व उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है. बता दें कि आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में हेमंत सोरेन को IPC की धारा 188,506 और 125 RP एक्ट (रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट) की धाराओं में आरोपी बनाया गया है.
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