घर में रेफ्रिजरेटर रखनेवालों, 2.5 एकड़ जमीन के मालिक और मछली पकड़नेवाली नाव रखने पर नहीं मिलेगा अबुआ आवास योजना का लाभ

Ranchi: अबुआ आवास योजना का लाभ निर्धारित शर्तों पर खरे उतरने वालों को ही मिलेगा. इस संबंध में बीते दिनों हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति मिल गई है. इसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना का प्रारंभ होगा. योजना के तहत 3 कमरों का पक्का मकान और रसोई घर बनाया जाएगा. इसका क्षेत्रफल 31 वर्गमीटर होगा.
इसे भी पढ़ें – 

पीएम आवास योजना की तुलना में इस स्कीम के लिए राज्य सरकार चयनित लाभुकों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे. आगामी तीन वित्तीय वर्ष 2023-26 में इसके अंतर्गत कुल 8 लाख इकाई आवास आवंटित किए जाएंगे. पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसके लिए 2 लाख, इसके अगले साल में 3.50 लाख और फिर 2.50 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा. इस अवधि में इस पर 16 हजार 382 करोड़ रुपये व्यय होंगे.

किन्हें देना है लाभ

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे गरीब और गृह विहीन लोगों को राज्य सरकार अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाना है. इसके तहत कच्चे घरों में रहने वाले, आवास विहीन एवं निराश्रित परिवार, कमजोर जनजाति समूह के परिवार, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर सहित अन्य जरूरतमंदों को इसका लाभ मिलेगा. पात्रता के लिए अलग अलग पारामीटर के आधार पर अंक तय होंगे. जिनके अधिक अंक होंगे, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी.

इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ

जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान होगा या जिन्होंने 1 जनवरी 1990 के बाद किसी भी स्कीम (केंद्र, राज्य सरकार) से आवास योजना का कभी लाभ लिया हो, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. जिनके पास चार पहिया वाहन, तीन पहिया, चार पहिया वाले यंत्रीकृत कृषि उपकरण हो,

मछली पकड़ने वाली नाव हो, वे भी इसके लिए योग्य नहीं होंगे. परिवार का कोई सदस्य व्यावसायिक कर दाता हो. परिवार में रेफ्रिजरेटर हो, वे भी पात्र नहीं होंगे. जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे ज्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ हो, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. जिन परिवारों के पास 5 एकड़ या इससे ज्यादा सिंचित भूमि हो.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours