झारखंड के ट्राईबल के सामाजिक उत्थान के लिए ट्रैक्टर व अन्य वाहन उपलब्ध कराने से संबंधित पीआईएल को हाईकोर्ट ने किया खारिज

Ranchi: झारखंड के गरीब तबके के ट्राईबल के सामाजिक उत्थान के लिए उन्हें ट्रैक्टर, सवारी गाड़ी, टाटा मैजिक आदि उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार की स्कीम का वर्ष 2009 से झारखंड में अनुपालन नहीं होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार का जवाब देखते हुए इस जनहित याचिका को निष्पादित करते हुए खारिज कर दिया.

दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से राज्य के गरीब एवं बेरोजगार ट्राईबल के सामाजिक उत्थान को लेकर स्कीम के तहत उन्हें ट्रैक्टर, सवारी गाड़ी, टाटा मैजिक आदि बांटा जाना था. प्रार्थी झारखंड प्रदेश किसान महासभा की ओर से जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया था कि झारखंड में इस स्कीम के तहत वर्ष 2009 से लाभुकों को सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रार्थी को वैसे लाभुकों का नाम बताने को कहा था जो इस लाभ से वंचित है. लेकिन प्रार्थी की ओर से इस संबंध में कोई सूची कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराई गई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अधिकांश लाभुकों को इस स्कीम के तहत लाभ प्रदान कर दिया गया है, जो शेष बचे हैं उन्हें भी इस स्कीम के तहत लाभ प्रदान कर दिया जाएगा. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद एवं अधिवक्ता शहबाज अख्तर ने पैरवी की.

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