पलामू: दहेज हत्या में पति व सास को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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Palamu: जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने गुरूवार को दहेज हत्या के आरोपी पति और सास को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों में जिले के तरहसी थाना के ओझापतरा निवासी पति निरंजन साव, सास मनीता देवी शामिल हैं. दोनों के खिलाफ पांच वर्ष पहले 8 अप्रैल 2018 को भा.द.वि. की धारा 304 बी, 120 बी के तहत कांड संख्या 27/2018 दर्ज किया गया था.
निरंजन ने अपनी मां के साथ मिलकर पत्नी खुशबू कुमारी को दहेज में दो लाख नगद, सिलाई मशीन तथा वाशिंग मशीन नहीं लाने के कारण मिट्टी तेल डालकर जला दिया था. खुशबू को सदर अस्पताल डालटनगंज ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। खुशबू के चेहरा, छाती तथा दोनों हाथ तथा पैर पर जले के जख्म पाये गये थे. खुशबू कुमारी की शादी निरंजन साव के साथ 20 नवंबर 2017 को हुई थी. शादी के दो माह बाद से ही उसके ससुराल वाले दो लाख नगद, सिलाई तथा वाशिंग मशीन दहेज के रूप में मांग कर लाने हेतु दबाव देने लगे. मांग पूरी नहीं होने पर उसे शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे और धमकी दी थी कि उसे मार कर दूसरी शादी कर लेंगे. खुशबू ने अपने मां-पिता को टेलीफोन के माध्यम से इसकी जानकारी दी थी.
खुशबू के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल जाकर और उसके पति तथा अन्य को समझाया था. इसके बाद निरंजन अपनी पत्नी को लेकर कटक चला गया था, लेकिन वहां भी वह तथा उसके भाई ने खुशबू के साथ बेरहमी से मारपीट की और पुनः दो लाख रुपये की मांग की. छह अप्रैल 2018 को अंतिम बार खुश्बू से फोन पर बात हुई थी. अगले दिन मायके पक्ष को खुश्बू से मिलने उसके ससुराल जाना था, लेकिन सूचना मिली कि खुशबू को उसके पति, सास, ससुर ने मिलकर शरीर पर मिट्टी तेल डालकर जला दिया है.
अदालत में साक्षय के आधार पर दोषी पाते हुए खुशबू कुमारी के हत्यारे पति व सास को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
टैक्टर जलाने के पांच आरोपियों को तीन वर्ष की सजा
व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निशिकांत की अदालत ने एक मामले में पांच लोगों को तीन वर्ष की सजा सुनाई है. वही 1000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. सजा पाने वाले में पाटन थाना के सहदेवा निवासी अजित कुमार मेहता, धीरेंद्र महतो, सतेन्द्र महतो, सूर्यदेव महतो व परशुराम महतो हैं. इन लोगों को भादवि की धारा 435/149 में तीन वर्ष की कारावास की सजा व 1000 रुपये अर्थदंड लगाया है. अभियुकतो पर टैक्टर में आग लगाकर नष्ट कर देने का आरोप था। अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक अनुराग सिंह व बचाव पक्ष की और से कुंज बिहारी मेहता ने पक्ष रखा.

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