Koderma: तिलैया थाना कांड संख्या 484/ 2010 एसटी 45/ 2011 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी पंकज कुमार उर्फ अजय मंडल (35 वर्ष, पिता काली सुंडी) बेकोवार निवासी को डकैती की योजना बनाने एवं आर्म्स एक्ट का दोषी पाते हुए 6 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने 399 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 6 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 3 हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वही न्यायालय ने 402 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही 3 हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पातें हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही 2 हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
क्या है मामला
तत्कालीन तिलैया थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग घूमो कालीमंडा के निकट आर्म्स के साथ डकैती की योजना बना रहे हैं. इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए राजीव रंजन सिंह ने पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे. पुलिस ने खदेड कर इसे पकड़ा. तलाशी लेने पर उनके पास से देसी रिवाल्वर एवं गोली बरामद हुआ जिसे थाना प्रभारी के लिखित बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था. अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी पीके मंडल ने किया, वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मंटू सिंह ने दलीलें पेश की.
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