Ranchi: चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में आरोपी आधुनिक पावर कंपनी की तत्कालीन एमडी महेश अग्रवाल और अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की चार्जफ्रेम एवं डिस्चार्ज पिटिशन पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई मंगलवार को हुई. सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से बहस पूरी हो गई. महेश अग्रवाल की ओर से एनआईए के जवाब पर अपना प्रतिउत्तर दिया गया. अब 6 नवंबर को एनआईए के जवाब पर अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की ओर से पक्ष रखा जाएगा.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विकास पहवा, हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता ऋषभ कुमार ने पैरवी की. दरअसल रांची की एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में महेश अग्रवाल और अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने उन पर चार्जफ्रेम कर दिया है, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
बता दें कि टेरर फंडिंग से जुड़े केस में रांची की एनआइए की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है. एनआइए ने टंडवा थाना में दर्ज प्राथमिकी को फरवरी 2018 को टेकओवर किया था.अनुसंधान के बाद एनआइए ने मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
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