Ranchi: राज्य सरकार ने सिविल कोर्ट रांची एवं धनबाद कोर्ट परिसरों में लगे सीसीटीवी को अगले तीन वर्षों के परिचालन के लिए 1.93 करोड़ की लागत की स्वीकृति दी है. इस संबंध में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने आवंटन आदेश जारी किया है. बता दें कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही सिविल कोर्ट रांची व धनबाद परिसर में सीसीटीवी लगाने का निर्णय हुआ था. सुरक्षा कारणों को बताकर 5.13 करोड़ की योजना मंजूर हुई थी. इसके अंतर्गत अब तक रांची सिविल कोर्ट परिसर में 121 एवं धनबाद सिविल कोर्ट परिसर में कुल 189 सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं. यह परियोजना शुरू में सिर्फ तीन वर्षों के लिए शुरू की गयी थी, बाद में इसे दो साल ओर बढ़ा दिया गया है. जैप आइटी ने सरकार को सूचित किया था कि दोनों न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की समय-सीमा जनवरी 2024 में समाप्त हो जाएगी. ऐसे में इनके मेंटेनेंस कार्य नहीं हो पायेगा. यही वजह है कि विभाग ने इसे अगले तीन साल तक बढ़ाने की स्वीकृति दी है. जैप आइटी के जरिये ही सीसीटीवी का परिचालन होगा.
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