राजधानी रांची में दो दिन लागू रहेगी धारा-144, जानिए क्यों

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Ranchi: राजधानी रांची में दो दिन के लिये धारा-144 लगाया गया है. मंगलवार और बुधवार को रांची में निषेधाज्ञा लागू रहेगी. इसके लेकर आदेश जारी कर दिया गया है. जिसमें बताया गया है कि प्राप्त सूचनानुसार राज्यस्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ द्वारा 15 नवंबर को मोरहाबादी मैदान से रैली के रूप में चल कर सीएम आवास का घेराव एवं नंग-धडंग प्रदर्शन किए जाने की सूचना है. इसी दिन भगवान बिरसा मुण्डा जयंती एवं झारखण्ड स्थापना दिवस के क्रम में कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राँची परिदर्शन भी संभावित है.

उक्त घेराव-प्रदर्शन एवं अन्य इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. इस आलोक में सदर एसडीओ ने दंप्रसं की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत सम्पूर्ण राँची नगर निगम क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गयी है.

इस दौरान बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन पर रोक रहेगा. किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हरवे-हथियार आदि लेकर निकलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी. यह निषेधाज्ञा 14 नवम्बर के अपराह्न 6 बजे से 15 नवम्बर के रात्रि 11 बजे तक के लिए लागू रहेगा.

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