लोन पर लिए दो ट्रकों को जबरदस्ती उठा ले जाने के मामले में थाना को FIR दर्ज करने का आदेश

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Ranchi: एक्सिस बैंक से फाइनेंस कराए गए  दो ट्रक नियम विरुद्ध जप्त किए जाने को लेकर भूली ओपी, धनबाद में शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी संबंधित थाना में एफआईआर दर्ज नहीं होने मामले में दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने एक्सिस बैंक, राज्य सरकार एवं प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद बैंक मोड़ थाना, धनबाद को मामले में प्रार्थी द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है.

प्रोजेक्ट इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर संजय कुमार की और से दायर याचिका में कहा गया था कि कुख्यात गैंगस्टर रहे उपेंद्र सिंह की यूएस एजेंसी जो एक्सिस बैंक का रिकवरी एजेंट था,  उसके साथ मिलकर एक्सिस बैंक के अधिकारियों ने 24 मार्च 2022 को बिना कोर्ट के आदेश के उनके दो ट्रक जो एक्सिस बैंक से फाइनेंस किए गए थे, उसको जब्त कर लिया. जबकि वे फाइनेंस कराए गए इन दोनों ट्रैकों का किश्तवार राशि नियमित रूप से भुगतान करते आ रहे है. इसके बाद भी रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह समेत बैंक अधिकारियों ने उनकी ट्रक को जब्त कर लिया और गुरु पार्किंग यार्ड, धनबाद में रखा है. साथ ही ड्राइवर के साथ मारपीट की गई और ट्रक छोड़ने के एवज में नाजायज पैसे की भी मांग की गई.

जब इस संबंध में उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए भूली ओपी में आवेदन दिया तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि रिकवरी बैंक एजेंट उपेंद्र सिंह कुख्यात गैंगस्टर था, उसके खिलाफ 22 केस दर्ज किए गए थे. निर्धारित समय से इन दोनों ट्रक की किस्त जमा करने के बाद भी बिना कोर्ट के आदेश के प्रार्थी के दो ट्रक को जप्त कर लिया गया .जब इस संबंध में जब प्रार्थी भूली ओपी, धनबाद में एफआईआर करने में पहुंचे तो एफआईआर दर्ज नहीं किया गया. उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने  आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम प्रकाश कौर एवं अन्य के मामले में एक आदेश दिया है. जिसके तहत आपराधिक छवि वाले लोगों की सहायता से किसी की फाइनेंस कराए गए वाहन को जप्त कर लेना कानूनी रूप से सही नहीं है.

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